भाभो की हत्या मामले में भैसूर को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी
Published by : DHIRAJ KUMAR Updated At : 04 Aug 2025 10:45 PM
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मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने सोमवार को सत्रवाद संख्या - 155/2021 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद हत्या के मामले में मृतका रुबी देवी के भैंसूर गोपी चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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रुबी हत्याकांड.
शहर के शास्त्री नगर में रुबी देवी के साथ उसके भैसूर गोपी चौधरी ने लाठी से हमल कर की थी हत्यामुंगेर.
मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने सोमवार को सत्रवाद संख्या – 155/2021 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद हत्या के मामले में मृतका रुबी देवी के भैंसूर गोपी चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उसे 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो.शहजादा ने बहस में भाग लिया. घटना के संबंध में बताया जाता है कि मुंगेर शहर के शास्त्री नगर स्थित मकान में 18 सितंबर 2020 को रूबी देवी सुबह में जगी तो उसने देखा कि उसके रूम के आगे का बल्ब खुला हुआ है. उसने कहा कि बल्ब किसने खोला. इसी दौरान रुबी देवी के साथ उसके भैसूर गोपी चौधरी व उसकी पत्नी बेबी देवी गाली -गौलाज और मारपीट करने लगी. गोपी चौधरी ने रुबी देवी के सिर पर लाठी से प्रहार कर सर फोड़ दिया. ईलाज के दौरान सदर अस्पताल में रुबी देवी ने बयान दिया और अगले दिन उसकी मौत हो गई. इस मामले में अभियुक्त बेबी देवी का मामला अन्य न्यायालय में लंबित है. रुबी देवी की हत्या मामले में अभियुक्त गोपी चौधरी 4 जनवरी 2021 से जेल में है और न्यायालय ने बीते 25 जुलाई को गोपी चौधरी को दोषी करार दिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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