मिनी गन फैक्टरी संचालक को छह वर्ष का कारावास

Updated at :12 Jan 2017 5:34 AM
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मिनी गन फैक्टरी संचालक को छह वर्ष का कारावास

मुंगेर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर दियारा में मिनी गन फैक्टरी संचालन के आरोप में बुधवार को शंकरपुर निवासी मनोज यादव को छह वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश फूलचंद चौधरी ने सत्रवाद संख्या 642/13 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के […]

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मुंगेर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर दियारा में मिनी गन फैक्टरी संचालन के आरोप में बुधवार को शंकरपुर निवासी मनोज यादव को छह वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश फूलचंद चौधरी ने सत्रवाद संख्या 642/13 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मनोज यादव को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामसेवक मंडल ने बहस में भाग लिया

घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 16 जून 2013 को मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष शशिकांत सिन्हा ने गुप्त सूचना के आधार पर आदर्श ग्राम टीकारामपुर दियारा में छापेमारी कर मिनी गन फैक्टरी का उद‍्भेदन किया था. जहां से पुलिस ने निर्मित एवं अर्धनिर्मित देशी पिस्तौल के साथ ही ड्रिल मशीन, बेस व हथियार बनाने के अन्य उपकरण बरामद की थी. साथ ही मनोज यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 153/13 दर्ज की गयी थी.
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