प्रतिनिधि , मुंगेर मुंगेर के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमृत लाल यादव ने शुक्रवार को असरगंज थाना क्षेत्र के एक मामले में दोषी पाकर चार आरोपी गेना लाल सिंह, दशरथ सिंह, रूपेश सिंह एवं राजन सिंह को भादवि की धारा 307 के तहत दस-दस के कारावास की सजा सुनायी है. असरगंज थाना क्षेत्र के मंझगांय में 18 मई 2010 को जब पंकज कुमार उर्फ सपन कुमार अपने पिता व चचेरे भाई के साथ बाजार से घर लौट रहा था तो रास्ते में गेनालाल सिंह एवं अन्य ने मिल कर इन लोगों पर गोलीबारी की. जिसमें पंकज व उसके पिता रामानंद सिंह घायल हो गये थे. घटना के संदर्भ में असरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें सत्रवाद संख्या 66/11 में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर गेनालाल सिंह, दशरथ सिंह, राजेंद्र सिंह एवं रूपेश सिंह को दोषी पाकर सजा सुनायी गयी.
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हत्या के प्रयास के आरोप में चार को दस-दस वर्ष का कारावास
प्रतिनिधि , मुंगेर मुंगेर के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमृत लाल यादव ने शुक्रवार को असरगंज थाना क्षेत्र के एक मामले में दोषी पाकर चार आरोपी गेना लाल सिंह, दशरथ सिंह, रूपेश सिंह एवं राजन सिंह को भादवि की धारा 307 के तहत दस-दस के कारावास की सजा सुनायी है. असरगंज थाना क्षेत्र के […]
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