12 अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सुनायी गयी सजा

Updated at : 23 Jan 2020 7:29 AM (IST)
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12 अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सुनायी गयी सजा

मुंगेर : आर्म्स व विस्फोटक अधिनियम में बुधवार को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने 12 अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनायी. उन्होंने आर्म्स एक्ट में जहां तीन-तीन वर्ष का सजा दिया, वहीं विस्फोटक एक्ट में एक वर्ष की सजा सुनाया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से […]

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मुंगेर : आर्म्स व विस्फोटक अधिनियम में बुधवार को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने 12 अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनायी. उन्होंने आर्म्स एक्ट में जहां तीन-तीन वर्ष का सजा दिया, वहीं विस्फोटक एक्ट में एक वर्ष की सजा सुनाया.

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मो. जहांगीर ने बहस में भाग लिया. सत्रवाद संख्या 77/2001 में सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनी. पर्याप्त साक्ष्य व सबूत मिलने पर उन्होंने सभी 12 अभियुक्तों को सजा सुनाया.
जिन अभियुक्तों को सजा सुनायी गई उसमें नयारामनगर थाना क्षेत्र के जानकी नगर गांव निवासी शीतल यादव व उसका पुत्र फंटूस यादव, प्रसादी यादव व उसका तीन पुत्र क्रमश: नीरज यादव, पंकज यादव व सुबोध यादव, मिथलेश, रविंद्र पासवान, कंचन कुमार, विवेक मंडल, राजा राम एवं प्रमोद मंडल शामिल है.
क्या है मामला, एक की हो चुकी है मौत : बताया जाता है कि कांड के सूचक विनोद कुमार यादव अपने बड़े भाई लक्ष्मी नारायण यादव के साथ होली पर्व को लेकर 3 मार्च 2001 को बाजार समान खरीदने घर से निकला. बीच रास्ते में शीतल यादव के जमीन के पास सभी नामजद ने उन दोनों के साथ गाली-गलौज व मारपीट किया. जिसमें लक्ष्मी नारायण जख्मी हो गया. जबकि विनोद यादव को पकड़ कर पहाड़ पर ले गया और 50 हजार रुपये रंगदारी मांगा.
हल्ला होने पर ग्रामीणों ने सभी को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने एक देशी मास्केट, दो जिंदा बम, एक कारतूस एवं पांच खोखा बरामद किया था. साथ ही छह बदमाशों को मौके पर ही गिरफ्तार किया. बताया जाता है कि इस मामले में 13 लोगों को नामजद किया गया था. लेकिन विचारण के दौरान ही एक आरोपित की मौत हो गयी थी.
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