मिनीगन फैक्टरी संचालन मामले में दो आरोपित दोषी करार
Author Prabhat khabar digital desk
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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने शनिवार को मिनीगन फैक्टरी संचालन मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया. उन्होंने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 106/12 और सत्रवाद संख्या 480/12 का सुनवाई करते हुए अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद दोषी करार दिया. जिन […]
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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने शनिवार को मिनीगन फैक्टरी संचालन मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया.
उन्होंने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 106/12 और सत्रवाद संख्या 480/12 का सुनवाई करते हुए अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद दोषी करार दिया. जिन दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया है उसमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव निवासी आरोपी मो. मुर्शीद उर्फ पप्पू और मो. मंजूर उर्फ माजो शामिल है. सजा के बिंदु पर आगामी 7 जनवरी को फैसला सुनाया जायेगा.
बताया जाता है कि 6 जून 2012 को मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष भाई भरत ने गुप्त सूचना पर मिर्जापुर बरदह गांव में छापेमारी किया था. पुलिस ने मो. समीम के अर्ध निर्मित मकान में छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया था और वहां से अर्धनिर्मित हथियार के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने का उपकरण बरामद किये थे.
पुलिस ने मौके पर से मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मो. मुर्शीद उर्फ पप्पू और मो. मंजूर उर्फ माजो को हथियार बनाते गिरफ्तार किया था. इस मामले में मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 106/12 दर्ज किया गया था.
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