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लकी को मिला बेल, रिजवी व तारिक की याचिका खारिज

Updated at : 19 Apr 2019 6:26 AM (IST)
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लकी को मिला बेल, रिजवी व तारिक की याचिका खारिज

मुंगेर : एके-47 मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पुरुषोत्तम मिश्रा के न्यायालय में पांच नियमित एवं अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मुफस्सिल थाना कांड संख्या 357/18 के अभियुक्त मोनाजीर एहसन उर्फ लकी की नियमित जमानत याचिका को स्वीकृति दे दी गयी. वहीं कोतवाली थाना कांड संख्या 555/18 के नामजद […]

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मुंगेर : एके-47 मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पुरुषोत्तम मिश्रा के न्यायालय में पांच नियमित एवं अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मुफस्सिल थाना कांड संख्या 357/18 के अभियुक्त मोनाजीर एहसन उर्फ लकी की नियमित जमानत याचिका को स्वीकृति दे दी गयी. वहीं कोतवाली थाना कांड संख्या 555/18 के नामजद मो तोसिफ इमाम उर्फ रिजवी की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया.

वहीं दूसरी ओर इस कांड के आरोपी मो तारिक अनवर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जबकि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 357/18 की नामजद आमना खातून व कांड संख्या 334/18 की नामजद सदा रिफत की नियमित जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा गया है.
एके-47 के साथ रिजवी व तारिक की हुई थी गिरफ्तारी
एडीजे-1 के विद्वान न्यायाधीश ने कोतवाली थाना कांड संख्या 555/18 के नामजद मो तोसिफ इमाम उर्फ रिजवी का नियमित जमानत याचिका व मो तारिक अनवर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. विदित हो कि दिसंबर 2018 को मुंगेर की पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर पूरबसराय रेलवे स्टेशन के समीप से एक एके-47 सहित अन्य हथियार बरामद किया था.
इसमें नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 की वार्ड पार्षद फतमा खानन का बेटा तौसिफ इमाम उर्फ मो रिजवी, मो इरशाद अहमद और बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सबदलपुर निवासी स्व मोहन प्रसाद का बेटा सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया था. उसके पास से पुलिस ने 1 एके-47 हथियार, 4 एके-47 का मैगजीन, 1 मास्केट, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल, 1 पिस्टल और 50 हजार रुपये नकद बरामद किया गया था.
आमना व सादा रिफत की याचिका पर आगे सुनवाई
मुफस्सिल थाना कांड संख्या 357/18 में मिर्जापुर बरदह निवासी अमना खातून व मुफस्सिल थाना कांड संख्या 334/18 में नामजद मिर्जापुर बरदह निवासी सादा रिफत वर्तमान में मुंगेर जेल में बंद है. उनके द्वारा न्यायालय में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गयी. गुरुवार को एडीजे-1 के न्यायालय में सुनवाई हुई. लेकिन अगले आदेश पर बहस को रखा गया है.
हजारीबाग के गिद्दी कोइलवरी से हुई थी लकी की गिरफ्तारी
मुंगेर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव में कुख्यात हथियार तस्कर मो मंजर आलम उर्फ मंजी के घर सितंबर 2018 को छापेमारी की. उसके आंगन के कुएं से एक प्लास्टिक का बोरा बरामद किया गया था, जिसमें एके-47 हथियार का पार्टस बरामद हुआ था.
इस मामले में मुफस्सिल थाना में 357/18 दर्ज किया गया. इसमें मो मंजर का साला मुबारकचक निवासी मो मोनाजीर एहसन उर्फ लकी को भी नामजद किया गया था. वर्तमान में लकी अपने बहनोई मंजर आलम के साथ मुंगेर मंडल कारा में बंद है.
लकी को मुंगेर पुलिस ने झारखंड के हजारीबाग जिला के गिद्दी कोइलवरी के एक क्वार्टर से 4 अक्तूबर 2018 को गिरफ्तार किया था. पुलिस का मानना है कि मंजर अपने साला लकी के सहयोग से झारखंड के नक्सलियों के हाथों हथियार बेचता था एवं उससे कमाये धन को लकी के व्यवसाय में लगाकर काला धन को आसानी से सफेद करता था.
साले के सहयोग से हजारीबाग में भी उसने संपत्ति अर्जित की, जब मुंगेर पुलिस मंजर आलम को खोज रही थी, वह साला के पास ही छुपा हुआ था. इस मामले में लकी ने न्यायालय में नियमित जमानत के लिए प्रार्थना की. इसकी सुनवाई 18 अप्रैल को एडीजे-1 के न्यायालय में हुई और अर्जी को स्वीकार कर लिया गया.
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