मिनी गन फैक्टरी संचालन में सात वर्ष कारावास
Updated at : 06 Mar 2019 6:41 AM (IST)
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मुंगेर : मिनीगन फैक्टरी संचालन के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने मंगलवार को आरोपित मो. सहमूद को सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. मो. सहमूद मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव का रहने वाला है. जिसे पुलिस ने रंगे हाथ मिनीगन […]
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मुंगेर : मिनीगन फैक्टरी संचालन के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने मंगलवार को आरोपित मो. सहमूद को सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
मो. सहमूद मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव का रहने वाला है. जिसे पुलिस ने रंगे हाथ मिनीगन फैक्टरी का संचालन करते गिरफ्तार किया था.
इस मामले में निर्मित व अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किये गये थे. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पीयूष कुमार ने बहस में भाग लिया.
सत्रवाद संख्या 586/12 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी मो सहमूद को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया था. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 11 जून 2012 को मुफस्सिल के तत्कालीन थानाध्यक्ष भाई भरत ने गुप्त सूचना के आधार पर बरदह कब्रिस्तान के समीप छापामार कर मिनी गन फैक्टरी का उद्भेदन किया था.
जिसमें मो. सहमूद को हथियार बनाते पकड़ा गया था. पुलिस ने वहां से एक पिस्तौल, तीन गोली, मैगजीन व अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये थे. इस मामले में मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 113/12 दर्ज की गयी थी.
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