Motihari: मोतिहारी. सदर अस्पताल मोतिहारी से ऑक्सीजन पाइप चोरी मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है तथा तीन तीन वर्षों का सश्रम कारावास सहित पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है सजा नगर थाना के सदर अस्पताल के पीछे बेलीसराय निवासी स्व. मनीष राम के पुत्र सत्यम कुमार व राजकुमार राउत के पुत्र अर्जुन कुमार को हुई. इस मामले में सदर अस्पताल के तत्कालीन उपाधीक्षक डॉ. विजय कुमार वर्मा ने नगर थाना कांड संख्या 29/2025 दर्ज कराते हुए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि 12 जनवरी 2025 के करीब 11 बजे दोनों आरोपी सदर अस्पताल मोतिहारी के इमरजेंसी वार्ड से लेकर पुराना डिलेवरी वार्ड तक लगे तांबे के ऑक्सीजन पाइप लाइन को चोरी के नियत काट कर इकट्ठा किए थे तथा और पाइप लाइन को काट रहे थे, उसी दौरान सिक्यूरिटी स्टाफ ने दोनों को ऑक्सीजन पाइप लाइन को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा विचारण वाद संख्या 46/2025 विचारण के दौरान जिला अभियोजन पदाधिकारी दिग्विजय नारायण सिंह व अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी रीता गुप्ता ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर धारा 305(ई) बीएनएस में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों अभियुक्त कारागार में है. घटना के बाद महज आठ महीना के भीतर ही न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर अभियुक्तों को सजा सुना दी. व्यवहार न्यायालय की यह पहली फौजदारी मामले है जो महज आठ माह के भीतर ही पूरी हो गई.
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