Motihari: सुगौली.नगर पंचायत मुख्य पार्षद नासरीन अली पर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी रोशन कुमार के साथ मारपीट मामले में पद से हटाने की तलवार लटक गयी है. मामले में नगर विकास और आवास विभाग के अपर सचिव ने एक पक्ष के अंदर अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करने को कहा है. बताया गया है कि क्यों न नगर पंचायत मुख्य पार्षद के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 25(4) के आलोक में मुख्य पार्षद पद से हटाने की कार्यवाई की जाए. बताया जाता है कि विगत 14 सितंबर 2023 को सशक्त अस्थाई समिति की बैठक में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी रोशन कुमार के द्वारा मुख्य पार्षद के विरुद्ध मार-पीट का आरोप लगाया गया था. मामले में दोनों तरफ से थाने में प्राथमिक दर्ज कराई गई इसके बाद मुख्य पार्षद के विरुद्ध प्राप्त परिवार की जांच के लिए विभाग स्तर से एक त्रिस्तरीय समिति भी गठित की गई. उक्त समिति के द्वारा विगत 14 दिसंबर 2024 को नगर पंचायत के कार्यालय का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी रोशन कुमार सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारीयो, कर्मियों और मुख्य पार्षद का पक्ष लिया गया था. इसके बाद प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया था. विभागीय जांच समिति के द्वारा विगत 14 सितंबर 2023 की घटनाक्रम में मुख्य पार्षद के द्वारा तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी रोशन कुमार के साथ मारपीट की घटना की पुष्टि करते हुए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 254 के आलोक में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की है. इसके बाद विभाग के द्वारा अब मुख्य पार्षद से स्पष्टीकरण पूछा गया है. वही इस मामले में पुलिस ने भी आरोप को सही बताया है. ज्ञात हो कि मुख्य पार्षद बनने के बाद से ही नासरीन अली और उनके पति विवादों में रहे हैं. कई मामले में अभी पुलिस जांच चल रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

