Madhubani News : मधुबनी.
जिले में अवैध द मानकों के विपरीत संचालित हो रहे निजी अस्पतालों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. ताजा मामले में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर लदनियां प्रखंड में जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार ने दो नर्सिंग होम व एक एक्स-रे क्लिनिक के संचालकों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.दोषी संस्थान:
जांच में जानकी हेल्थ केयर, लाइफ केयर हॉस्पिटल और प्रिया डिजिटल एक्स-रे को मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया.कठोर निर्देश :
सिविल सर्जन ने संचालकों को क्लिनिक तत्काल बंद करने और 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला निबंधन प्राधिकार को जमा करनी होगी. आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.अब तक की उपलब्धि:
जिले में अब तक 180 से अधिक संस्थानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है, जिससे विभाग को 90 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है.क्या है नियम :
बिहार नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियमावली के तहत सभी अस्पतालों और लैब्स का पंजीकरण अनिवार्य है. सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि जिले में बिना निबंधन या मानकों की अनदेखी कर चल रहे संस्थानों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

