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Madhubani News : मारपीट मामले में दो दोषी करार, राजनगर थाना क्षेत्र का मामला

Updated at : 02 Jul 2025 9:42 PM (IST)
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Madhubani News : मारपीट मामले में दो दोषी करार, राजनगर थाना क्षेत्र का मामला

राजनगर थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले को लेकर एसीजेएम प्रथम तेज कुमार प्रसाद के न्यायालय में सुनवाई हुई.

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मधुबनी. राजनगर थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले को लेकर एसीजेएम प्रथम तेज कुमार प्रसाद के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रतिकर निवासी शंकर प्रसाद एवं ललित प्रसाद को दफा 427 एवं 447 भादवी में दोषी करार करते हुए भविष्य में फिर मारपीट नहीं करने को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया.रतिकर निवासी आवेदक लक्ष्मी राउत ने आरोपी पर आरोप लगाया था कि आरोपी ने 27 अक्टूबर 2020 को एसवेस्टस के घर को खंती, लोहे का रॉड लेकर तोड़ने लगा. साथ ही गंदी गंदी गाली देते हुए भयानक परिणाम भुगतने का धमकी दी. विरोध करने पर जान मारने का धमकी दी थी. घटना को लेकर आवेदक लक्ष्मी राउत ने मुख्य न्यायिक दंडाघिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GAJENDRA KUMAR

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