मधुबनी.
जयनगर थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व आठ वर्षीय नाबालिग के साथ गैंग रेप कर हत्या करने के मामले में प्रथम जिला सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायालय एससी, एसटी के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों से बहस सुनने के बाद आरोपी जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोल बलडीहा के सुशील राय व परसा के ओम कुमार को दफा 366 ए, 376 डी, 302,34 भादवि व 4,6 पॉक्सो एक्ट व हरिजन एक्ट में दोषी करार किया है. सजा की बिंदु पर 31 मई को सुनवाई होगी.क्या है मामला :
विशेष लोक अभियोजन सपन कुमार सिंह के अनुसार घटना 22 जून 2022 की है. दलित आवेदक की नाबालिग पुत्री जो घर के बाहर खेल रही थी. आरोपी सुशील राय कचरी व चप देने का बहाना बनाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया. काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि नाबालिग को आरोपी सुशील कुमार ले गया है, लेकिन दूसरे दिन नाबालिग का शव कोसी प्रोजेक्ट में मिली थी. आनुसंधान के दौरान दूसरे आरोपी ओम कुमार का नाम आया था. यह भी बात सामने आयी कि नाबालिग के साथ आरोपी ने गैंग रेप कर नाम छिपाने के उद्देश्य के कारण नाबालिग की हत्या कर दी थी. घटना के बाबत मृतक नाबालिग के पिता के बयान पर जयनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है