झंझारपुर
. व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर के एडीजे 1 बालेंदु शुक्ला ने 30 साल पहले हुई हत्या मामले के दो आरोपी को रिहा करने का फैसला सुनाया. वहीं्र तीन आरोपी में एक आरोपी का मामला मधुबनी जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है. एडीजे ने विषहरिया निवासी चीना यादव एवं लाल पंजीयर को इस केस से बरी करने का फैसला सुनाया और रिहा करने का आदेश सुनाया है. इस मामले में एक आरोपी राम उदगार यादव की बहस जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है. बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रयाग लाल यादव एवं शंभू यादव ने पुरजोर बहस की. अभियोजन की ओर से इंद्रकांत प्रसाद ने बहस किया.क्या है मामला :
9 जनवरी को 1995 को विषहरिया गांव में चिकना गांव निवासी मो युनुस की हत्या गोली लगने से मौत हो गई थी. इस मामले में घोघरडीहा थाना में कांड संख्या 7/95 दर्ज किया गया. जिसमें चीना यादव, लाल पंजीयर एवं राम उदगार यादव को आरोपित किया गया था. तीस साल से मामले की सुनवाई चल रही थी. अंततः एडीजे 1 ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दो प्राथमिक अभियुक्त को रिहा करने का निर्णय सुनाया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

