बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोग एक जगह जमा होने पर लगा प्रतिबंध मधुबनी . बिहार विधान सभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने पूरे जिला में धारा 144 लागू कर दी है. डीएम ने दंड प्रक्रिया संहिता की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लगाने के संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि बिहार विधान सभा चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर को की गयी. मधुबनी जिला में द्वितीय चरण में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है. निर्वाचन की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई के लिए स्थायी आदेश निर्गत किया है. प्रायः ऐसा देखा जाता है कि चुनाव की प्रकिया के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण बना कर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं. चुनाव प्रकिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों में आपसी विद्वेष की संभावना भी हो सकती है. साथ ही यह भी संभव है कि मतदान के दौरान अस्त्र-शस्त्र का भय दिखाकर, नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर, मतदाताओं को भयभीत कर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है. इन कारणों से सम्पूर्ण मधुबनी जिले में बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो गया है. ताकि निर्वाचन के दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सकें. डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा होकर जुलूस, सभा, बैठक, प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित रहेगा. किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गेंडासा, चाकु, घूरी. बरछी, तीर-धनुष कुल्हाड़ी, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे. कोई भी राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी भी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो व किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेगें. जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो. कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेगें एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं किसी भी प्रकार के प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा. अनुमंडल पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी अनुमति पत्र में अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा. सिक्ख धर्मावलंबियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परम्परानुसार धारित किये जाने वाले शस्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा. शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक शादी विवाह एवं सांस्कृतिक जुलूस, सभा इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा. शिक्षण संस्थान, मॉल, हाट बाजार इसके परिधि से बाहर होगा.
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