मधुबनी. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए शस्त्रों का थानावार भौतिक सत्यापन के लिए थानावार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. शस्त्रों का सत्यापन 5 से 10 मई तक किया जाएगा. जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि अपने यहां शस्त्र से संबंधित संधारित पंजी से मिलान कर शस्त्र का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे. सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि चौकीदार के माध्यम से संबंधित थाना अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को अपने स्तर से नोटिस निर्गत कर शत प्रतिशत तामिला करा कर शस्त्र का सत्यापन के बाद तामिला प्रतिवेदन एवं शत प्रतिशत सत्यापन प्रतिवेदन निश्चित रूप से जिला शस्त्र कार्यालय में विशेष दूत के माध्यम से भेजें. वैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी जो निर्धारित तिथि एवं समय पर भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो इसे आयुध नियमावली का उल्लंघन समझा जाएगा. उनकी शास्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन, रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्रों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें. निर्धारित तिथि में ही सत्यापन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला को उपलब्ध कराएं. वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो अपने शस्त्र का निरीक्षण नहीं कराते हैं उसका विवरण अलग से मंतव्य के साथ भेजेंगे. संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि, वे शस्त्र निरीक्षण कार्यक्रम का अपने-अपने क्षेत्र में वृहत प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराते हुए शस्त्रों का निरीक्षण शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करें.
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