मधुबनी. प्राइवेट बस स्टैंड में बीते मार्च में हुए विवाद के बाद कामेश्वर धार्मिक न्यास दरभंगा ने गंभीरता से लेते हुए अनुज्ञा पत्र को रद्द कर दिया है. इस संबंघ में न्यास प्रबंधक ने गंगा सागर चौक की पूनम कुमारी ने अनुज्ञा पत्र रद्द संबंधित जानकारी दी. कहा गया है कि श्री श्री 108 श्यामा मंदिर परिसर में 2.2 एकड़ जमीन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को छोड़कर खाली जमीन पर 11 माह 1 अक्टूबर 2024 से 30 अगस्त 2025 तक अस्थायी दुकान लगाने का अनुज्ञा पत्र दी थी, लेकिन अनुज्ञा पत्र के पालन नहीं करने के कारण 25 मई 2025 से अगले आदेश तक अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया गया है. इस संबंध में काली मंदिर के व्यवस्थापक को सूचना दी गयी है.
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