चोरी का सामान रखने के मामले में दो को डेढ़-डेढ़ साल की कैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Jun 2024 10:36 PM
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतीक चौरसिया की न्यायालय में चोरी के समान रखने के मामले को लेकर सुनवाई हुई.
मधुबनी . न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतीक चौरसिया की न्यायालय में चोरी के समान रखने के मामले को लेकर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद नगर थाना क्षेत्र के भौआड़ा निवासी मो. रहिस एवं प्रमोद दास को 414 भादवि में दोषी पाते हुए 18-18 माह की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों आरोपी को एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी अंशु मिश्र व मनीष कुमार ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता एसके भगत ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. क्या है मामला अभियोजन के अनुसार सूचना के आधार पर नगर थाना के तत्कालीन अवर निरीक्षक किशोर कुणाल ने 28 जुलाई 2015 को आरोपी के घर पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान आरोपी मो. रईस के भौआड़ा स्थित घर से चोरी की बाइक के तेल का टंकी, रीम, एक सीट, कटा चेसिस सहित अन्य समान बरामद किया था. मामले को लेकर अवर निरीक्षक ने अपने बयान से नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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