Madhubani News : हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

High Court has ordered the removal of encroachments
मधुबनी. हाई कोर्ट ने सरिसब पाही मुख्य सड़क से छह महीनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है. पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी थी. सरिसव पाही निवासी भरत कुमार ने निवेदन किया था कि मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के कारण लगभग 30 हजार लोगों को परेशानी हो रही है. इस मामले में अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, जिलाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग मधुबनी, थानाध्यक्ष पंडौल एवं सरिसब पाही पुलिस पिकेट प्रभारी को पक्ष बनाया गया है. भरत कुमार के अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र ने बताया कि अगर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश का समय सीमा के अंदर पालन नहीं किया तो फिर उच्च न्यायालय को स्थिति से अवगत कराएंगे.
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