18.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Madhubani News : नाबालिग के अपहरण मामले में एक को पांच वर्ष कारावास , दस हजार जुर्माना

जिला अपर सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश निशांत कुमार प्रियदर्शी के न्यायालय में बाबूबरही थाना क्षेत्र से नाबालिग के अपहरण मामले में सुनवाई हुई.

मधुबनी

जिला अपर सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश निशांत कुमार प्रियदर्शी के न्यायालय में बाबूबरही थाना क्षेत्र से नाबालिग के अपहरण मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों से बहस सुनने के बाद दोषी बाबूबरही थाना क्षेत्र के राजेश कुमार उर्फ पिंटू को दफा 363 भादवि पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया . वहीं, अन्य दफा 354ए भादवि में भी तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना 5 नवंबर 2022 की है .सूचक की नाबालिग पुत्री गायब हो गयी थी . काफी खोज बीन करने के बाद भी नहीं मिली थी. बाद में जानकारी मिली की आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया है. घटना के बाबत बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी . कोर्ट में जहां सरकार की ओर से बहस कर मो खुर्शीद आलम ने अधिक से अधिक सजा देने की मांग की. वहीं, बचाव पक्ष से शिव कुमार ठाकुर ने बहस की.

पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार न्यायालय ने पीड़िता के हुए मानसिक प्रताड़ना के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 25 हजार रुपये देने का आदेश जारी किया है. जुर्माने की राशि देने पर उसे पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel