भोला यादव हत्या मामले में पांच लोग दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :18 May 2024 10:13 PM (IST)
विज्ञापन

तकरीबन चार वर्ष पूर्व नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक निवासी भोला यादव की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी के न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई.
विज्ञापन
मधुबनी. तकरीबन चार वर्ष पूर्व नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक निवासी भोला यादव की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी के न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर केवट टोल निवासी भवानंद चौधरी, प्रदीप चौधरी, प्रमेश चौधरी, प्रतोष चौधरी एवं बौधु चौधरी को दफा 302/34 भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 मई को होगी.
क्या है मामला
अपर लोक अभियोजक संजय कुमार के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को भोला यादव अपने घर से चौक पर गया था. भोला यादव की मां घर पर थी. करीब साढ़े नौ बजे शाहपुर से दो लोग आकर भोला के बारे में जानकारी ली. करीब डेढ़ बजे रात में शाहपुर की ही एक महिला ने सूचना दी की भोला को दरवाजे पर बांध कर रखा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है. सूचिका ने इसे गंम्भीरता से नहीं लिया. अगले दिन लोगों ने सूचना दी कि सभी आरोपी ने भोला यादव की मारपीट कर हत्या कर दी. मामले को लेकर मृतक की मां ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




