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Madhubani News : नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन जुर्म : डीडीसी

विशेष जागरूकता रथ को डीडीसी दीपेश कुमार, श्रम अधीक्षक आशुतोष झा ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया.

मधुबनी.

डीआरडीए कार्यालय परिसर से बाल श्रम उन्मूलन के लिए विशेष जागरूकता रथ को डीडीसी दीपेश कुमार, श्रम अधीक्षक आशुतोष झा ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. प्रचार वाहन जिले के सभी चौक चौराहे एवं सार्वजनिक स्थलों पर बाल श्रम के विरूद्ध लोगों को जागरूक करेगा. अवसर पर डीडीसी ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूकता रथ को रवाना कर समाज के लोगों को यह संदेश देना है कि कोई भी नाबालिग बच्चों से मजदूरी ना करायी जाए. यह कानूनन जुर्म है. बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं. उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. अगर बाल श्रम कराते हुए पकड़े जाने पर नियोजक के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.

कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इससे लोगों में जागरूकता पैदा हो और लोग नाबालिग बच्चे से बाल श्रम कराना बंद करें. ताकि हमारे समाज से इस समस्या को जड़ से मिटाया जा सके. श्रम अधीक्षक ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग समय-समय पर धावा दल के माध्यम से बाल श्रमिक को विमुक्त कराया जाता है. आप सभी से आग्रह किया जाता है कि अपने स्तर से सभी जगहों पर बाल श्रम न कराने की जानकारी दें. इससे हमारे समाज के सभी बच्चे अपने अधिकार से वंचित न हों. उन्होंने कहा कि बाल श्रम दंडनीय अपराध है. बाल श्रम कराते पकड़े जाने पर नियोजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी. साथ ही बीस से पचास हजार जुर्माना एवं दो वर्ष का जेल भी हो सकता है. साथ ही प्रति बाल श्रमिक बीस हजार की दर से राशि अलग से वसूली जाएगी. जागरूकता रथ को आगे बढ़ाते हुए मधुबनी रेलव स्टेशन परिसर में यात्रियों के बीच जागरूकता करते हुए बताया कि बाल श्रम बहुत ही चिंता जनक विषय है. जिसे हम सभी को एकजुट होकर ही इस पर रोक लगाया जा सकता है. यात्रियों के बीच जागरूकता करते हुए बताया कि बाल श्रम बहुत ही चिंता जनक विषय है. मौके पर सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं कार्यालय कर्मी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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