मधुबनी. कलुआही प्रखंड के प्रमुख का चुनाव मंगलवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में होगा. निर्वाचन कार्य को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मंगलवार को सदर अनुमंडल कार्यालय स्थल के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है. प्रतिबंधित अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होने, निर्वाचन स्थल के आसपास प्रतिबंधित अवधि में सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है. निर्वाचन स्थल के आसपास मटरगश्ती करने वाले, निर्वाचन स्थल पर ईंट, पत्थर, भाला, गरासां, फरसा बंदूक, विस्फोटक पदार्थ या अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
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