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बकाया समय से नहीं देने वाले व्यापारी पर जून से होगी कार्रवाई

Updated at : 19 May 2024 10:24 PM (IST)
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बकाया समय से नहीं देने वाले व्यापारी पर जून से होगी कार्रवाई

नियमित रूप से जीएसटी आर-1 अदा नहीं करने वाले व्यापारियों को जून माह से बकाया जीएसटी आर-1 पर कर के साथ दंड का भुगतान करना पड़ेगा.

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मधुबनी . नियमित रूप से जीएसटी आर-1 अदा नहीं करने वाले व्यापारियों को जून माह से बकाया जीएसटी आर-1 पर कर के साथ दंड का भुगतान करना पड़ेगा. वाणिज्य कर विभाग मधुबनी के उपायुक्त प्रेमचंद्र भारती व झंझारपुर सर्किल के इंचार्ज राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी आर-1 को लेकर विभाग तैयारी पूरी कर ली है. मधुबनी सर्किल में लगभग 8 हजार व्यापारी जीएसटी के तहत अपना कर अदा करते हैं. उसमें से लगभग 6 हजार व्यापारी जीएसटी आर-1 कर की राशि नहीं दे रहे हैं. सभी व्यापारी को एक साथ प्रत्येक महीने या तीन महीने पर कर अदा करना है. झंझारपुर सर्किल इंचार्ज राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जून माह तक अगर सभी व्यापारी अपना जीएसटी आर-1 का बकाया जमा नहीं करेंगे तो उस व्यापारी पर विभाग के नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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