मुखिया महासंघ की बैठक में छायी रही पेंशन योजना

Updated at :30 Mar 2017 2:15 AM
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मुखिया महासंघ की बैठक में छायी रही पेंशन योजना

मार्च क्लोज को लेकर कोषागार में वरीय पदाधिकारी प्रतिनियुक्त डीएम ने दिये विपत्र की व्यापक तौर पर जांच कर पास करने के आदेश मधुबनी : वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में कोषागार में भुगतान के दौरान होने वाले भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है. इसको लेकर जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल […]

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मार्च क्लोज को लेकर कोषागार में वरीय पदाधिकारी प्रतिनियुक्त

डीएम ने दिये विपत्र की व्यापक तौर पर जांच कर पास करने के आदेश
मधुबनी : वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में कोषागार में भुगतान के दौरान होने वाले भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है. इसको लेकर जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने कोषागार में दो वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया है. डीएम ने कोषागार में असामान्य भीड़ का असामाजिक तत्वों द्वारा लाभ न उठाने या जालसाजी कर राजकीय कोष से अनियमित राशि की निकासी की संभावना को रोकने के लिए मधुबनी कोषागार में दुर्गा नंद झा अपर समाहर्ता, एएसपी अजय कुमार पांडे एवं संजय चौधरी कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण प्रमंडल को प्रतिनियुक्त किया है.
वहीं झंझारपुर कोषागार में उमेश कुमार भारती भूमि सुधार उपसमाहर्ता, एएसपी निधी रानी झंझारपुर एवं राजेश कुमार झा कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन झंझारपुर को प्रतिनियुक्त किया है.
अनियमित निकासी पर लगी रोक : डीएम ने सरकारी राजकोष से जाली एवं अनियमित निकासी की संभावना पर नियंत्रण के कई आवश्यक निर्देश दिए हैं. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सामान्य गति से कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा सामान्य गति से विपत्रों की सूक्ष्म जांच के बाद विपत्र पारित करेंगे. ताकि गलत विपत्र पारित नहीं हो सके. वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में आवंटित राशि के विरुद्ध सभी विपत्र सावधानी पूर्वक पारित करें. किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी वित विभाग के निर्देश के आलोक में बिलों की सूक्ष्म जांच करेंगे ताकि किसी प्रकार की गलत निकासी ना हो. गैर योजना मद से संबंधित विपत्रों, चेकों जिसमें 10 लाख या उससे अधिक तथा योजना से संबंधित 50 लाख रुपये की राशि हो कि सूची सीटीएमआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से कोषागार से निकालकर दो प्रति निगरानी समिति को दी जायेगी. निगरानी समिति द्वारा शंका होने की स्थिति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से संपर्क कर अभिलेखों की जांच की जायेगी.
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