हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

Updated at :29 Mar 2017 5:41 AM
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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

मधुबनी : त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में हत्या के मामले में सजा के विंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटचौरा निवासी राजदेव सहनी व ढोढाई सहनी एवं लदनियां थाना क्षेत्र के पथराही निवासी शिव शंकर सहनी […]

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मधुबनी : त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में हत्या के मामले में सजा के विंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटचौरा निवासी राजदेव सहनी व ढोढाई सहनी एवं लदनियां थाना क्षेत्र के पथराही निवासी शिव शंकर सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

वहीं साथ ही प्रत्येक को दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सूर्य कांत मिश्र व शिव शंकर राय ने बहस किया.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार 22 अक्तूबर 2012 को सूचक लीला कांत झा का भतीजा मृतक विनय कुमार झा 8.30 बजे रात्री में गांव में ही जेनेरेटर लाइन ठीक कर आ रहा था. मृतक विनय कुमार झा जैसे ही अभियुक्त राजदेव सहनी के घर के नजदीक आया तो आरोपी ढोढाई सहनी व शिव शंकर सहनी ने विनय कुमार झा को पकड़ लिया.
अभियुक्त राजदेव सिंह ने दबिया से गर्दन पर वार कर दिया. जिससे तत्काल विनय कुमार झा का मौत हो गया था. पुलिस को खबर मिलते ही तत्काल राजदेव सहनी के घर से खून लगा दबिया बरामद की गई थी. वहीं तत्काल आरोपी ढोढाई सहनी को गिरफ्तार किया गया था. बाद में राजदेव सिंह कि गिरफ्तारी हुई थी. मालूम हो कि न्यायालय ने 24 मार्च 2017 को उक्त तीनों अभियुक्त को दफा 302/34 में दोषी पाया था. इस बाबत सूचक लीला कांत झा द्वारा बाबूबरही थाना कांड संख्या 211/12 दर्ज कराया था.
दस-दस हजार का जुर्माना
त्वरित न्यायालय प्रथम ने सुनायी सजा
बाबूबरही थाना क्षेत्र का मामला, दबिया से गरदन पर वार कर की थी हत्या
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