मधुबनी. प्रवासर मजदूर एवं कामगार जो बिहार से बाहर प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं. उनका सामाजिक, आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बिहार प्रवासी मजदूर कामगार एप लांच किया है. जिसके तहत पंजीकृत मजदूरों को अप्रिय दुर्घटना की स्थिति में पचास हजार से दो लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा. बिहार राज्य अप्रवासी मजदूर मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 से संचालित है. इस योजना के तहत बिहार से बाहर काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ दिया जाना है. इसके तहत प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रूपये की राशि सहायता के रूप में दी जाती है. दुर्घटना के दौरान आंशिक नि:शक्तता की स्थिति में 50 हजार रुपये सहायता दी जाती है. सरकार ने अब इस योजना का लाभ मजदूरों को देने के लिए बिहार प्रवासी कामगार एप लांच किया है. अब बिहार राज्य से बाहर काम करने वाले मजदूरों को इस एप से निबंधन कराये जाने पर इस योजना का लाभ मिलेगा. मधुबनी में अप्रैल तक तकरीबन 3500 प्रवासी मजदूरों ने निबंधन कराया है. इसके साथ ही इससे बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों का ऑनलाइन डेटा भी संग्रह किया जा रहा है. श्रम अधीक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों के साथ किसी तरह की परेशानी होने पर श्रम विभाग से सहायता दिलायी जा सकेगी. काम के बाद मजदूरी नहीं देने, मारपीट, दुर्घटना में घायल या मौत होने की स्थिति में सहायता उपलब्ध कराया जायेगा.
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