जयनगर थानाध्यक्ष के वेतन से " 1000 काटने का निर्देश
Updated at : 19 Jan 2020 12:30 AM (IST)
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मधुबनी : जयनगर थानाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश के बावजूद समय से केस डायरी व जख्म पत्र नहीं भेजना महंगा पड़ा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओम सागर ने गंभीरता से लेते हुए जयनगर थानाध्यक्ष के वेतन से एक हजार रुपये काटने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया है. मामला जयनगर थाना कांड संख्या […]
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मधुबनी : जयनगर थानाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश के बावजूद समय से केस डायरी व जख्म पत्र नहीं भेजना महंगा पड़ा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओम सागर ने गंभीरता से लेते हुए जयनगर थानाध्यक्ष के वेतन से एक हजार रुपये काटने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया है. मामला जयनगर थाना कांड संख्या 268/19से संबंधित है.
इस बावत अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव के अनुसार अपहरण मामले को लेकर उक्त कांड के अभियुक्त रामकुमार यादव एवं अन्य ने 23 अक्तूबर 2019 को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1712/19 किया था. न्यायालय द्वारा उक्त मामले से संबंधित केस डायरी की मांग की गई थी. लेकिन अपर लोक अभियोजक द्वारा पांच बार न्यायालय के आदेश पर पत्र लिखा. लेकिन जयनगर थनाध्यक्ष द्वारा लापरवाही दिखाते हुए कांड दैनिक व जख्म पत्र नहीं भेजा गया.
आखिरकार न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिया कि थानाध्यक्ष जयनगर को न्यायिक आदेश के प्रति उनके उपेक्षापूर्ण रवैये के लिये उनके वेतनमद से एक हजार रुपये की राशि को काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिगल एड खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि न्यायालय के आदेश को समय से पालन हो इसके लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के प्रत्येक थानों में कोषांग का गठन किया गया है. फिर भी न्यायालय के आदेश का समय से अनुपालन नहीं हो रहा है.
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