मधुबनी : शहर में सड़क पर बिल्डिंग मेटेरियल गिराने वाले पर कार्रवाई करने की बात हवा हवाइ बन कर रह गयी है. इस मामले में डीएम के आदेश पर भी पहल नहीं हो रहा है. नगर परिषद द्वारा अब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाई नहीं की जा सकी है और न ही जागरुकता के […]
मधुबनी : शहर में सड़क पर बिल्डिंग मेटेरियल गिराने वाले पर कार्रवाई करने की बात हवा हवाइ बन कर रह गयी है. इस मामले में डीएम के आदेश पर भी पहल नहीं हो रहा है. नगर परिषद द्वारा अब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाई नहीं की जा सकी है और न ही जागरुकता के लिये ही किसी प्रकार की पहल की गयी है. जिस कारण दिन व दिन यह परेशानी गंभीर होती जा रही है. सड़क किनारे बिल्डिंग मेटेरियल गिराये जाने से न सिर्फ नाला जाम होता है.
बल्कि यातायात भी प्रभावित होता है. गौरतलब हो कि डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने 13 मई 2018 को शहर में स्वच्छता अभियान के तहत ऐसे लोगों पर कारवाई के आदेश दिया था. हालांकि नगर परिषद प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को खिलाफ अब तक कोई कारवाई नहीं कर पाया है. सड़क पर बिल्डिंग मेटेरियल गिराना धड़ल्ले से जारी है.
यातायात प्रभावित नाला जाम. सड़क किनारे बिल्डिंग मेटेरियल रखने से जहां यातायात प्रभावित होता है. वहीं नाला जाम की समस्या उत्पन्न होती है. एक जगह मकान निर्माण में कम से कम 10 से 12 महीना लगता है. यहां लगातार बालू, गिट्टी, ईंट, छड़ आदि रखे रहते है. इस एक साल तक यहां यातायात तो प्रभावित रहती है. वहीं नाला जाम की समस्या रहती है. जिससे संबंधित क्षेत्र में नाला जाम की समस्या रहती है.
डीएम ने दिया था कारवाई का आदेश. 13 मई 2018 को डीएम ने शहर में स्वच्छता जागरूकता अभियान की शुरूआत की थी. इस दौरान शहर में पैदल मार्च किया था. जिसमें उन्होंने शहर के कई जगहों पर सड़क पर बिल्डिंग मेटेरियल पाया है. जिससे यातायात प्रभावित एवं नाला जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी. तत्काल उन्होंने मेटेरियल जप्त करने तथा प्राथमिकी के भी आदेश दिये थे.
इन धाराओं के तहत हो सकती है कारवाई. बिहार नगर पालिक अधिनियम की धारा 435 एवं 436 के तहत ऐसे लोगों पर कारवाई का प्रावधान बनाया गया है. इस अधिनियम के तहत नप प्रशासन जुर्माना वसूलने की कारवाई करेगी. इसके साथ ही धारा 228 के तहत शहर के गलियों में किसी ठोस अपशिष्ट का ढेर लगाने या मलवा फेंकने के कारण भी दंड का प्रावधान किया गया है.
लेना होगा आदेश
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी ने बताया कि मकान बनाने के लिए बिल्डिंग मेटेरियल गिराने के लिए नप से आदेश लेना होगा. सड़क पर भवन निर्माण या मेटेरियल रखकर बिक्री करने वालों के खिलाफ कारवाई की जाये. नियम की अवहेलना करने वालों से जुर्माना भी वसूल की जायेगी.