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शराब तस्करी मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 17 Mar 2019 1:52 AM (IST)
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शराब तस्करी मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

मधुबनी : बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया से हुई शराब बरामदगी मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया मल्लाह टोली निवासी तेज नारायण सहनी को […]

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मधुबनी : बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया से हुई शराब बरामदगी मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई.

न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया मल्लाह टोली निवासी तेज नारायण सहनी को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जबकि इसी कांड का एक अन्य अभियुक्त रहिका थाना क्षेत्र के मो. चुन्नु उर्फ खुर्शीद को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
अभियोजन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद ध्रुव नारायण प्रसाद ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग किया था. वहीं बचाव पक्ष से जहां आरोपी तेज नारायण सहनी कि ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने बहस किया था. वहीं आरोपी मो. चुन्नी की ओर से अधिवक्ता श्याम सुंदर यादव उर्फ सुमन जी ने बहस किया था.
क्या था मामला : अभियोजन के अनुसार 13 मई 2018 को उत्पाद विभाग के अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवर निरीक्षक उत्पाद विभाग प्रमोद कुमार मंडल के नेतृत्व में कटैया स्थित कोसी नहर किनारे बना मुर्गी फार्म हाउस पर छापेमारी किया गया था. जहां
एक कमरे में 240 कार्टन शराब बरामदगी की गई थी जो 2099 लीटर से अधिक थी.
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