बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पैरा लीगल वालंटियर व सेविकाओं को दिया गया प्रशिक्षण
मधेपुरा.
बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाने के लिए संचालित 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें पैरा लीगल वालंटियर व सेविकाओं ने भाग लिया.प्रशिक्षण के दौरान कानूनी विशेषज्ञों ने उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले इन जमीनी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह को प्रभावी ढंग से रोक सकें. बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले माता-पिता, पंडित और टेंट हाउस संचालकों पर होने वाली कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी.
हर गांव बने बाल विवाह मुक्त इस लक्ष्य के साथ करें कामप्राधिकार सचिव पूजा कुमारी शाह ने कहा कि पैरा लीगल वालंटियर व सेविकाएं समाज की वह कड़ी हैं, जो सीधे आम जनमानस से जुड़ी होती हैं. उनकी सजगता से ही जिले को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस 100 दिवसीय अभियान के दौरान विशेष निगरानी रखी जायेगी और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जायेगी. जाएगी. सेविकाओं को निर्देश दिया गया कि वे गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के परिवारों के साथ नियमित बैठकें कर उन्हें कम उम्र में शादी के दुष्प्रभावों (जैसे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं) के प्रति जागरूक करें. कम उम्र में विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत ””चाइल्ड हेल्पलाइन”” (1098) नालसा का टोल फ्री नंबर 15100 या स्थानीय पुलिस को सूचित करने की प्रक्रिया समझायी. कार्यक्रम में अधिवक्ता आलोक कुमार, सीके चंदन, विजय यादव, सरोजिनी कुमारी, विपिन कुमार , पीएलवी रितु सागर, मिलन कुमारी, जयकृष्ण कुमार, आंगनबाड़ी संघ की अर्चना देवी, स्वयंसेवी संस्था से पास्टर अनिलेश साह आदि मौजूद थे.
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बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि यह बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन भी है. हमारा लक्ष्य है कि एक सौ दिनों के इस सघन अभियान के भीतर समाज की मानसिकता में बदलाव आए.
पूजा कुमारी शाह , सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकारB
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