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वर्ष 2011 के मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी आरोपी हुए रिहा

Updated at : 26 Aug 2025 7:08 PM (IST)
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वर्ष 2011 के मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी आरोपी हुए रिहा

वर्ष 2011 के मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी आरोपी हुए रिहा

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मधेपुरा. नगर परिषद मधेपुरा के तत्कालीन मुख्य पार्षद विजय कुमार विमल के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास योजना का लाभ मनमाने तरीके व नियम को ताक पर रखते हुए सिर्फ दो ही वार्डों में आवंटन करवा रहे थे. इसके विरोध में पूर्व पार्षद सह सामाजिक कार्यकर्ता ध्यानी यादव, पूर्व मुख्य पार्षद डॉ विशाल कुमार बबलू, पूर्व पार्षद सह सचिव व्यापार संघ मधेपुरा रविंद्र यादव, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, पूर्व पार्षद मुकेश कुमार ने तत्कालीन मुख्य पार्षद विजय कुमार विमल के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए मधेपुरा बाजार बंद करवाया था. इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर मधेपुरा थाना में केस करते हुए मधेपुरा थाना कांड संख्या- 200/ 2011 दर्ज किया गया. उक्त केस की सुनवाई में न्यायिक दंडाधिकारी सुबोध कुमार प्रथम के कोर्ट में सुनवाई हुई और साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को केस से बरी कर दिया गया. मौके पर पूर्व पार्षद ध्यानी यादव ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. देर से ही सही हम सभी को उचित न्याय मिला है. बचाव पक्ष अधिवक्ता मनोज कुमार अम्बष्ठ ने कहा कि उपरोक्त वाद में अभियोजन द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. साक्ष्य के अभाव में सभी को केस से बरी कर दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Kumar Ashish

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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