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निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स का करें भुगतान, नहीं होगी कार्रवाई : कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद क्षेत्र के भवन मालिकों व व्यवसायियों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नगर के करदाताओं से बकाया होल्डिंग व प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान कराना है.

भवन मालिकों व व्यवसायियों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन

मधेपुरा. नगर परिषद क्षेत्र के भवन मालिकों व व्यवसायियों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नगर के करदाताओं से बकाया होल्डिंग व प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान कराना है. यह शिविर 25 से 30 अगस्त तक नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित किया जायेगा. इस दौरान करदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे अपने बकाया टैक्स का भुगतान अवश्य करें. जिन भवन मालिकों ने अभी तक भवन कर का निर्धारण नहीं किया है, उनसे भी निवेदन किया गया है कि वे इस शिविर में पहुंचकर अपना कर निर्धारण सुनिश्चित करें. नगर परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इसमें बकाया टैक्स की राशि ब्याज सहित वसूली जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर चल-अचल संपत्ति की जब्ती भी की जा सकती है. कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने सभी करदाताओं से अपने कर का समय पर भुगतान करने की अपील की है. साथ ही, नगर परिषद क्षेत्र के सभी व्यवसायियों को सूचित किया गया है कि जो लोग नगर पालिका से लाइसेंस के बिना दुकान चला रहे हैं, वे भी 25 से 30 अगस्त के बीच शिविर में पहुंचकर अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें.

यह अभियान नगर परिषद की तरफ से कर संग्रह की प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाने के लिए चलाया जा रहा है. इससे न केवल करदाताओं को अपने कर का समय पर भुगतान करने का अवसर मिलेगा, बल्कि इससे नगर के विकास व स्वच्छता में भी सहायता मिलेगी. यदि कोई करदाता या व्यवसायी इस शिविर में भाग नहीं लेता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसमें जुर्माना व संपत्ति की जब्ती जैसी सख्त कार्रवाई भी शामिल है. कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी करदाताओं से आग्रह किया है कि वे इस सूचना को गंभीरता से लें और अपने कर का भुगतान समय पर कर नगर परिषद के विकास में योगदान दें.

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