पति, सास-ससुर व देवर को कारावास सहित जुर्माने की सुनायी सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 Apr 2024 8:51 PM
पति, सास-ससुर व देवर को कारावास सहित जुर्माने की सुनायी सजा
प्रतिनिधि, मधेपुरा. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश मिश्रा की अदालत ने दहेज के लिए मारपीट के करने के आरोप में पुरैनी प्रखंड के गोढ़ी टोला निवासी प्रशांत कुमार (पति), निशांत कुमार (देवर), कृष्णदेव साह (ससुर), अनिता देवी (सास) को क्रमश: तीन वर्ष व दो-दो वर्ष की सजा व 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. मामले की सूचिका राजलक्ष्मी कुमारी के अनुसार उसकी मौसी व मौसा ने उनका पालन किया. 10 फरवरी 2018 को प्रशांत कुमार के साथ शादी हुई. शादी में उपहार के रूप में तीन लाख नकद व सामान दिया गया था. शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. सूचिका के मौसा ने 50-50 हजार रुपये करके तीन बार में डेढ़ लाख रुपये लड़के के घर वालों को दिया, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे फिर तंग करने लगे. महिला थाना कांड संख्या 56/20 दर्ज करवाया. मामले में अभियोजन के तरफ से पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, प्रशिक्षु अभियोजन सृष्टि कुमाटी, शिशिर पांडेय, मंटू कुमार एवं बचाव पक्ष से बहस वरीय अधिवक्ता जवाहर झा कर रहे थे. 10 फरवरी 2018 को प्रशांत कुमार के साथ शादी हुई. शादी में उपहार के रूप में तीन लाख नकद व सामान दिया गया था. शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. सूचिका के मौसा ने 50-50 हजार रुपये करके तीन बार में डेढ़ लाख रुपये लड़के के घर वालों को दिया, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे फिर तंग करने लगे. महिला थाना कांड संख्या 56/20 दर्ज करवाया. मामले में अभियोजन के तरफ से पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, प्रशिक्षु अभियोजन सृष्टि कुमाटी, शिशिर पांडेय, मंटू कुमार एवं बचाव पक्ष से बहस वरीय अधिवक्ता जवाहर झा कर रहे थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










