दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास

मधेपुरा : मधेपुरा व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे तृतीय रमण कुमार की अदालत ने मां बेटी को जलाकर मारने के दोहरे हत्याकांड में मीना देवी एवं लक्ष्मीराम को हत्या का दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा व 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या 67/14 के अनुसार संगीता […]
मधेपुरा : मधेपुरा व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे तृतीय रमण कुमार की अदालत ने मां बेटी को जलाकर मारने के दोहरे हत्याकांड में मीना देवी एवं लक्ष्मीराम को हत्या का दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा व 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या 67/14 के अनुसार संगीता देवी उम्र 25 वर्ष एवं उसकी 10 माह की बेटी रंजू को रास्ते के विवाद के चलते उसी के दियाद के मीना देवी लक्ष्मी राम ने किरासन तेल से जला कर मार डाला.
इस मामले में संगीता देवी को जब अस्पताल लाया गया तो उसके मृत्यु कालीन कथन के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया. मरने से पहले संगीता देवी ने पुलिस के सामने यह कहा कि उनकी और उनकी पुत्री को मीना देवी एवं लक्ष्मी राम ने किरासन तेल देकर आग लगाया है. पुत्री की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी. सजा के बिंदु पर सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.
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