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परामर्श केंद्र होगा सुविधाओं से लैस

खुशखबरी . जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र ने कैंटीन के लिए मांगा प्रस्ताव जिला योजना कार्यालय-जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र को सुविधा संपन्न बनाने के लिए कैंटीन के लिए प्रस्ताव मांगा है. कैंटीन में केंद्र में कार्यरत कर्मियों, अधिकारियों को व केंद्र पर आनेवाले छात्रों, उनके अभिभावकों और सुरक्षा कर्मियों के लिए उचित मूल्य पर […]

खुशखबरी . जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र ने कैंटीन के लिए मांगा प्रस्ताव

जिला योजना कार्यालय-जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र को सुविधा संपन्न बनाने के लिए कैंटीन के लिए प्रस्ताव मांगा है. कैंटीन में केंद्र में कार्यरत कर्मियों,
अधिकारियों को व केंद्र पर आनेवाले छात्रों, उनके अभिभावकों और सुरक्षा कर्मियों के लिए उचित मूल्य पर मांग के अनुरूप अल्पाहार या भोजन की व्यवस्था होगी.
मधेपुरा : मधेपुरा शहर में बने निबंधन सह परामर्श केंद्र यानी डीआरसीसी अब सारी सुविधाओं से लैस होगी. नीतीश कुमार के सात निश्चय के तहत ‘आर्थिक हल युवाओं को बल’ के अंतर्गत इस केंद्र पर युवाओं के सपने उड़ान भरने की तैयारी में हैं. योजना है युवाओं को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के साथ-साथ कंप्यूटर में साक्षर करना और बेहतर मानव संसाधन के लिए विकसित करना. इसके साथ ही केंद्र को सुविधा संपन्न बनाने के लिए जिला योजना कार्यालय-जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र द्वारा कैंटिन के लिए प्रस्ताव मांगा गया है.
कैंटिन में केंद्र में कार्यरत कर्मियों व अधिकारियों को व केंद्र पर आने वाले छात्रों, उनके अभिभावकों और सुरक्षा कर्मियों के लिए उचित मूल्य पर मांग के अनुरूप अल्पहार या भोजन की व्यवस्था होगी. इधर अब तक स्वयं सहायता भत्ता के तीन हजार सात सौ 55 आवेदन के विरुद्ध 1562 टोकन निर्गत किये जा चुके हैं. इनमें से 1381 आवेदन का वेरिफिकेशन हो गया है. वहीं 141 आवेदन अंतिम रूप से स्वीकृत किये जा चुके हैं.
बने हुए हैं तीस सिंगल विंडो काउंटर . आधुनिक इंसुलेटेड मेटल वाल से बने इस हॉल की खासियत है कि हॉल बाहरी गर्मी या ठंड से पूरी तरह अप्रभावित रहता है. फर्श के प्लेटफार्म पर इंसुलेटेड मेटल वाल को वोल्ट की सहायता से तैयार किया गया है. भूकंप आने पर भी इससे जान माल का नुकसान कम होता है.
इसी हॉल में प्रवेश द्वार पर टोकन लेना पड़ता है. हॉल में प्रवेश करते ही वेटिंग लाउंज बना है. यहां बैठ कर युवा अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और सामने एलइडी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है कि अब किसकी बारी आ गयी है. बारी आते ही मधुर स्वर में एनाउंस भी होने लगता है. परामर्श के लिये तीस विंडा काउंटर बनाये गये हैं. यहां युवाओं को बताया जा रहा है किस तरह से उन्हें योजना का लाभ मिल सकता है.
12वीं पास होना जरूरी . मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी तो है ही साथ ही आवेदक का 12 वीं पास होना भी आवश्यक है. आवेदक की आयु 20 से 25 साल के बीच होना चाहिए. यह ध्यान रखें कि वह कोई अन्य भत्ता या छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा हो. इसके अलावा कहीं उच्च शिक्षा और स्वरोजगार भी नहीं कर रहा हो. अगर इतनी अर्हता पूरी करते हैं तो बेरोजगारों को एक हजार रूपये प्रति माह भत्ता दो साल तक मिलेगा. इसके लिये आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रशिक्षण लेना जरूरी है अन्यथा अंतिम पांच महीने का भत्ता नहीं मिल सकेगा.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना . बिहार के आवेदक को 12 वीं पास होना जरूरी है. उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में नामांकित होना या नामांकन के लिए चयनित होना जरूरी होगा. आवेदक के साथ अभिभावक का आधार के साथ पैन कार्ड भी होना जरूरी है.
इसके बाद ही चार लाख तक रूपये के शिक्षा ऋण का मार्ग प्रशस्त होगा. बीए, एएससी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, प्रबंधन और विधि के लिए भी शिक्षा ऋण मिलेगा. ब्याज दर बैंक बेस रेट से दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. केंद्र सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना से अच्छादित शिक्षा कार्य कर्ज में सूद की बजाए मूलधन की राशि भुगतान करनी होगी.
कौन करेंगे आवेदन . बिहार के वैसे आवेदक जो दसवीं पास हों ओर उनकी उम्र 15 से 20 साल हो इसके साथ ही वैसे छात्र जो 12वीं पास हों और उनकी उम्र 20 – 25 साल हो और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो.
केंद्र में कार्यरत कर्मी, आनेवाले युवा व अभिभावक कैंटीन में कर सकेंगे अल्पाहार
युवा परामर्श केंद्र, िजसे अब किया जा रहा है सुविधा संपन्न.
कैंटीन के लिए निकला प्रस्ताव
जिला योजना कार्यालय-जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र द्वारा कैंटिन के लिए प्रस्ताव मांगा गया है. कैंटिन का उद्देश्य जिला निबंधन सह मरामर्श केंद्र में कार्यरत कर्मियों व अधिकारियों को व केंद्र पर आने वाले छात्रों, उनके अभिभावकों और सुरक्षा कर्मियों के लिए उचित मूल्य पर मांग के अनुरूप अल्पहार या भोजन की व्यवस्था करना है. प्रदान की जाने वाली सामग्रियां न सिर्फ उचित मूल्य की होगी. बल्कि साफ, ताजी व किसी प्रकार के हानिकार तत्वों से रहित होगी.
इसके लिए आवश्यक प्रपत्र पांच हजार रुपये का चेक सुरक्षित राशि जमा होना, किसी इकाई के रूप में सरकारी अधिनियम के अधीन निबंधित होना, एक माह के अधीन निबंधन कराना अनिवार्य, सर्विस टैक्स निबंधित होना, आवंटन के एक माह के अधीन निबंधन कराना, अपना बैंक खाता होना, यह प्रमाण पत्र दें कि पूर्व में किसी संस्थान में उन्हें काली सूची में नहीं डाला गया है. इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं व्यवसायिक गैस कनेक्शन, फ्रीज, डीप फ्रीचर, आरओ सिस्टम, माइक्रो वेव, आवश्यकर्ग्तन, कुरसी, टेबुल, मापतौल करने की मशीन, काउंट, डिस्टबी, पंखा, कुलर, एसी आदि होगी.

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