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हत्या मामले के पांच अभियुक्तों को मिला आजीवन कारावास

लगाया गया 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत ने हत्या मामले के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं अभियुक्तों को 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत ने (सत्रवाद […]

लगाया गया 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत ने हत्या मामले के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं अभियुक्तों को 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत ने (सत्रवाद 213/04) बस स्टैंड मधेपुरा में मई 2004 में दिन दहारे हुए हरेराम यादव की हत्या के मामले में पहला घोलट यादव, दूसरा शंभू यादव, तीसरा दिगंबर यादव, चौथा नंदलाल यादव एवं पांचवां कैलाश यादव को आजीवन कारावास एवं 25 हजार-25 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई. अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्तों को 2-2 वर्ष की सधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी. इस मामले में घोलट यादव को आर्म्स एक्ट में मामले में 7 साल की सजा एवं 10 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी. अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की कारावास की सजा भुगतनी होगी.
घटना के सूचक मृतक के भाई राजाराम यादव जो जलैया पस्तपार थाना सौर बाजार जिला सहरसा के निवासी है, के अनुसार 22 मई 2004 को दिन में 2.30 बजे दोपहर को पांचो अभियुक्त ने हरेराम यादव को बस स्टैंड पर घेर लिया. नंदलाल यादव एवं कैलाश यादव के आदेश पर घोलट यादव ने गोली चलाई, गोली हरेराम यादव के पीठ में लगी और शरीर में ही रह गयी. हरेराम यादव बस स्टैंड पर ही पिछले 20 वर्ष से स्टैंड र्क्लक की नौकरी कर रहा था तथा पटना के लिए बस के टिकट की बुकिंग भी करता था. घटना का कारण ग्रामीण राजनीति बताया गया. इस मामले में मधेपुरा थाना कांड 98/04 दर्ज कराया गया था. पूरे मामले में प्रोसिक्यूान की तरह से 7 गवाह तथा बचाव पक्ष से 6 गवाह पेश किए गए. मामले में प्रोसिक्यूशन की तरफ से अधिवक्ता जवाहर झा एवं बचाव पक्ष से राजकिशोर प्रसाद यादव मामले की पैरवी कर रहे थे.

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