एक सप्ताह में राशि का करें वितरण : डीएम

Updated at : 22 Dec 2017 4:50 AM (IST)
विज्ञापन
एक सप्ताह में राशि का करें वितरण : डीएम

प्रखंडों को आवंटित की गयी कबीर अंत्येष्टि की राशि मधेपुरा : कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत प्रखंडों को राशि मुहैया करा दी गयी है. इसके बारे में जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी महेश कुमार ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग मधेपुरा के सहायक निदेशक ने जानकारी दी है कि प्रखंड कार्यालय मधेपुरा को 72 […]

विज्ञापन

प्रखंडों को आवंटित की गयी कबीर अंत्येष्टि की राशि

मधेपुरा : कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत प्रखंडों को राशि मुहैया करा दी गयी है. इसके बारे में जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी महेश कुमार ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग मधेपुरा के सहायक निदेशक ने जानकारी दी है कि प्रखंड कार्यालय मधेपुरा को 72 हजार, सिंहेश्वर को 54 हजार, गम्हरिया को 33 हजार, घैलाढ़ को 36हजार, शंकरपुर को 37 हजार, कुमारखंड को 93 हजार, मुरलीगंज को 72 हजार, उदाकिशुनगंज को 66 हजार, ग्वालपाड़ा को 51 हजार, बिहारीगंज को 51 हजार, पुरैनी को 36 हजार, चौसा को 54 हजार, आलमनगर तथा नगर परिषद मधेपुरा को 24 हजार तथा नगर पंचायत मुरलीगंज को 18 हजार रुपये आवंटित किया गया है.
सभी बीडीओ, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा, नगर पंचायत मुरलीगंज को डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी बकाया राशि का नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें. अगर और अधिक राशि चाहिये तो यथाशीघ्र अधियाचना सामाजिक सुरक्षा कोषांग मधेपुरा को भेजा जाय. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनांतर्गत सामान्य घटक मद में अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा को 60 लाख तथा अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज को 40 लाख रुपये आवंटित कर दिया गया है.
अनुरोध है कि लंबित सभी बकाया राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनांतर्गत लाभुक को 20 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में दिया जाता है.
तीन हजार रुपये िदया जाता है अनुदान
गौरतलब है कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना बिहार में किसी भी उम्र के बीपीएल परिवार के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को अंत्येष्टि क्रिया के लिए सहायता राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाती है. इसके तहत अनुदान राशि तीन हजार रुपये प्रति अनुदान किया जाता है. यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों पर उस परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर दी जाती है. अनुदान के लिए मृतक के उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं होता है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन