शराब के नशे में पकड़े गये अभियुक्त को पांच वर्ष की कारावास

Updated at : 21 Dec 2017 5:49 AM (IST)
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शराब के नशे में पकड़े गये अभियुक्त को पांच वर्ष की कारावास

मधेपुरा : उत्पाद अधिनियम की विशेष अदालत में शराब के नशे में पकड़े गये एक अभियुक्त को पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनायी गयी. वहीं एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया. बताया है कि ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी रंजन कुमार सिंह 15 मार्च 2017 को शराब पीकर अपने घर के सामने […]

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मधेपुरा : उत्पाद अधिनियम की विशेष अदालत में शराब के नशे में पकड़े गये एक अभियुक्त को पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनायी गयी. वहीं एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया. बताया है कि ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी रंजन कुमार सिंह 15 मार्च 2017 को शराब पीकर अपने घर के सामने हंगामा कर रहा था. ग्वालपाड़ा पुलिस ने गश्ती के दौरान रंजन को गिरफ्तार कर लिया. जांच के क्रम में शराब पीने की पुष्टि हुई. पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया. बुधवार को विशेष उत्पाद न्यायाधीश सह जिला एवं न्यायाधीश प्रथम रमण कुमार ने आरोपी को पांच वर्ष सक्षम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना लगाया.

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