शिक्षक के स्थानांतरण विवाद की जड़ में है स्कूल की जमीन का अतिक्रमण

Updated at : 20 Dec 2017 3:30 AM (IST)
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शिक्षक के स्थानांतरण विवाद की जड़ में है स्कूल की जमीन का अतिक्रमण

केपीएन उच्च विद्यालय में नियोजित शिक्षक सियाराम पासवान के तबादले पर हाइकोर्ट की रोक के बाद जिला परिषद ने भी आदेश किया स्थगित मधेपुरा : केपीएन उच्च विद्यालय में पद स्थापित मैथिली विषय के नियोजित शिक्षक सियाराम पासवान के तबादले पर हाइकोर्ट ने तो रोक लगा दी, लेकिन तबादले का यह निर्णय केवल प्रशासनिक अनुशासन […]

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केपीएन उच्च विद्यालय में नियोजित शिक्षक सियाराम पासवान के तबादले पर हाइकोर्ट की रोक के बाद जिला परिषद ने भी आदेश किया स्थगित

मधेपुरा : केपीएन उच्च विद्यालय में पद स्थापित मैथिली विषय के नियोजित शिक्षक सियाराम पासवान के तबादले पर हाइकोर्ट ने तो रोक लगा दी, लेकिन तबादले का यह निर्णय केवल प्रशासनिक अनुशासन का नहीं है. इसके पीछे स्कूल की जमीन के अतिक्रमण की कहानी है. दरअसल शिक्षक सियाराम पासवान द्वारा स्कूल की जमीन के अतिक्रमण का मामला सामने लाया गया था. सियाराम से जिप सदस्य इसी बात से नाराज थे. शिक्षक सियाराम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिये आवेदन में बताया है कि उदाकिशुनगंज पश्चिमी जिला परिषद सदस्य अमन कुमार द्वारा स्कूल की पांच एकड़ जमीन का अतिक्रमण कर रखा गया है.
इस बाबत सियाराम द्वारा छह एकड़ 82 डिसमल जमीन का खाता खेसरा समेत विस्तृत रिपोर्ट बनाकर डीपीओ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को सौंपा गया है. इस घटना से तिलमिलाये जिप सदस्य ने बैठक में सियाराम को विद्यालय से हटाने के लिए सवाल उठाया. शिक्षा विभाग द्वारा इस बात को खारिज किये जाने के बाद भी जिला परिषद द्वारा जबरन फैसला लेते हुए बगैर किसी आधार के सियाराम का स्थानांतरण कर दिया गया.
मंत्री से लेकर सांसद ने लिखा पत्र. सियाराम के स्थानांतरण के बाद बिहार सरकार के कल्याण मंत्री डा रमेश ऋषिदेव ने डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सियाराम के मामले में नियमानुकूल कार्रवाई करने तथा स्थानांतरण स्थगित करने के लिए पत्र लिखा. सांसद सह जाप के राष्ट्रीय संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने डीडीसी को लिखा कि जब सियाराम का एक ऐच्छिक स्थानांतरण हो चुका है और नियोजित शिक्षक नियमावली में नियोजित शिक्षक का स्थानांतरण सिर्फ दो बार ऐच्छिक होना है, ऐसे में बगैर सियाराम की इच्छा लिये उनका स्थानांतरण अनुचित है. लिहाजा इसे रद्द किया जाये, लेकिन जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर इसका कोई असर नहीं हुआ.
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