राष्ट्रीय लोक अदालत नौ को

Updated at : 08 Dec 2017 4:40 AM (IST)
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राष्ट्रीय लोक अदालत नौ को

डीएम ने अधिकारियों को दिये कई निर्देश कई मामलों की होगी सुनवाई डीपीआरओ ने दी जानकारी मधेपुरा : डीएम मो सोहैल ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी अंचलाधिकारी व दोनों अनुमंडल के एसडीएम को निर्देश जारी किया है. सभी अंचलाधिकारी को डीएम ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी संबंधी वादों की जांच […]

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डीएम ने अधिकारियों को दिये कई निर्देश

कई मामलों की होगी सुनवाई
डीपीआरओ ने दी जानकारी
मधेपुरा : डीएम मो सोहैल ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी अंचलाधिकारी व दोनों अनुमंडल के एसडीएम को निर्देश जारी किया है. सभी अंचलाधिकारी को डीएम ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी संबंधी वादों की जांच कर दोनों पक्ष से वार्ता कर लोक अदालत के दौरान इसे समाप्त कराया जाय. उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षकार की रजामंदी से फैसला होता है. लिहाजा यह न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम है. डीपीआरओ महेश पासवान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नौ दिसंबर 2017 को सिविल कोर्ट मधेपुरा व उदाकिशुनगंज सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.
इस लोक अदालत में एनआइ एक्ट केस जिसके तहत बैंक रिकवरिंग के मामले हैं. मजदूरी संबंधित विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल संबंधित मामले मेट्रोमोनियल मामले, भूअर्जन संबंधी मामले के अलावा धारा 323, 341, 325, 504, 447, 448, 506, 406, 420, 379, 311 से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई होगी. राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षकार न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होकर निशुल्क अपने वादों को समझौता के आधार पर समाप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा लोक अदालत सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है.
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