बिहार के 2.30 करोड़ LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए जानें BAA क्यों जरूरी
एलपीजी सिलेंडर (सांकेतिक तस्वीर)
1 अक्टूबर 2026 से बिहार में सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) अनिवार्य होगा. यह नियम करीब 2.30 करोड़ उपभोक्ताओं पर लागू होगा. जानिए क्या हैं इसके फायदे और प्रक्रिया.
बिहार के करीब 2.30 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है. 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू एलपीजी रिफिल को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है. इसके तहत सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) जरूरी होगा.
हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करा लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी. तेल कंपनियों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग और उनके व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल की संभावना को कम करना है.
1 अक्टूबर से अनिवार्य होगा BAA
एक अक्टूबर से सब्सिडी के साथ RSP पर घरेलू एलपीजी रिफिल लेने के लिए BAA जरूरी होगा. जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें समय रहते प्रमाणीकरण कराने की सलाह दी गयी है.
इसके लिए हर उपभोक्ता को गैस एजेंसी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है. तेल कंपनियों की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. वहीं, जिन लोगों का BAA पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रमाणीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी.
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सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी करा सकते हैं BAA
एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं. इसके लिए डिलीवरीकर्मी के मोबाइल ऐप की मदद से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
इस सुविधा से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें अलग से गैस एजेंसी जाने में परेशानी होती है.
घर बैठे मोबाइल ऐप से भी प्रमाणीकरण
उपभोक्ताओं को घर बैठे BAA पूरा करने की सुविधा भी दी गयी है. अलग-अलग तेल कंपनियों के ग्राहक संबंधित मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमाणीकरण कर सकते हैं.
- इंडेन उपभोक्ता: IndianOil ONE ऐप
- भारत गैस उपभोक्ता: HelloBPCL ऐप
- एचपी गैस उपभोक्ता: HP PAY ऐप
संबंधित ऐप पर दिये गये निर्देशों का पालन कर उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
PMUY पोर्टल पर वीडियो से समझें प्रक्रिया
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के पोर्टल पर वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध कराया गया है. उपभोक्ता इस वीडियो की मदद से पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं.
BAA नहीं कराने पर क्या होगा?
जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते या किसी कारण से इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एलपीजी लेने का विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं होगा.
ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले RSP के बजाय बाजार मूल्य पर एलपीजी रिफिल उपलब्ध कराया जा सकता है. यानी BAA नहीं कराने पर एलपीजी की आपूर्ति बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी के साथ RSP पर मिलने वाले रिफिल का लाभ प्रभावित हो सकता है.
किसी परेशानी पर यहां करें संपर्क
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी या एलपीजी से जुड़ी जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं.
इसके अलावा, किसी तरह की परेशानी होने पर अपने संबंधित एलपीजी वितरक से भी संपर्क कर प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ली जा सकती है.
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बात
अगर आप सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का लाभ लेते हैं और अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, तो 1 अक्टूबर से पहले BAA की प्रक्रिया पूरी कर लेना बेहतर होगा, ताकि रिफिल बुकिंग के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
वहीं, जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं है.
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