मंडल कारा में लीगल हेल्प डेस्क शुरू, बंदियों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता
Published by : AMIT KUMAR SINH Updated At : 27 May 2026 3:47 PM
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Lakhisarai Jail Legal Help Desk: लखीसराय मंडल कारा में बंदियों और उनके परिजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लीगल हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर और कानूनी जानकारी से वंचित बंदियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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लखीसराय से देव कुमार की रिपोर्ट
Lakhisari News : लखीसराय मंडल कारा परिसर में बुधवार को मुलाकाती लीगल हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया. इस हेल्प डेस्क की शुरुआत जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से की गई है, ताकि जेल में बंद कैदियों और उनके परिजनों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके.फीता काटकर हुआ लीगल हेल्प डेस्क का उद्घाटन
कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यानंद सागर ने अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर किया. अधिकारियों ने बताया कि यह पहल बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बालसा) के निर्देश पर शुरू की गई है.इस हेल्प डेस्क के माध्यम से जरूरतमंद बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पूरी तरह निःशुल्क विधिक परामर्श और कानूनी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.अवैध वसूली रोकने पर भी रहेगा फोकस
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मंडल कारा प्रशासन द्वारा हेल्प डेस्क के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मुलाकात के लिए जेल आने वाले परिजनों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न हो. अधिकारियों ने कहा कि पारदर्शिता और न्यायसंगत व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है.पीएलवी को सौंपी गई जिम्मेदारी
लीगल हेल्प डेस्क के संचालन की जिम्मेदारी पैरा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) सुधांशु शर्मा और नीलू कुमारी को दी गई है. अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस पहल से बड़ी संख्या में बंदियों और उनके परिवारों को कानूनी मदद मिल सकेगी.जरूरतमंदों से हेल्प डेस्क से संपर्क की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर तुरंत लीगल हेल्प डेस्क से संपर्क करें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके.विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था से आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को न्याय पाने में मदद मिलेगी और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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