जनता दरबार में पहुंचे पांच मामले, निपटारा शुन्य

Published by : RAVIKANT SINGH Updated At : 30 May 2026 11:58 PM

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भूमि विवादों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित जनता दरबार में इस बार फरियादियों को राहत नहीं मिल सकी. पांच मामलों की सुनवाई हुई, लेकिन एक भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाया

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हलसी अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े पांच मामलों की समीक्षा की गई. हालांकि सुनवाई के बावजूद किसी भी मामले का निष्पादन नहीं हो सका, जिससे फरियादियों को निराश होकर लौटना पड़ा. हलसी. अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को भूमि विवादों के निपटारे के लिए साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया. जनता दरबार का संचालन अंचलाधिकारी और हलसी थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन की संयुक्त उपस्थिति में किया गया. शनिवार को आयोजित जनता दरबार में न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे फरियादियों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी. कुल पांच मामलों की सुनवाई की गई, लेकिन किसी भी मामले का निष्पादन नहीं हो सका. इस प्रकार निपटारे का आंकड़ा शून्य रहा. जनता दरबार में कुल पांच मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें एक नया मामला भी दर्ज किया गया. सुनवाई के दौरान लालपुर गांव निवासी पांचू यादव के पुत्र गोपाल यादव और उक्सी तरहारी निवासी जगदीश यादव के पुत्र इंद्रदेव यादव के बीच भूमि विवाद का मामला सामने आया. इसके अलावा बंडोल गांव निवासी दिवंगत गेंधारी मांझी के पुत्र साधु शरण एवं हलसी निवासी अर्जुन सिंह के पुत्र निरंजन सिंह के बीच चल रहे विवाद की भी सुनवाई की गई. वहीं घोंघसा गांव निवासी शंभू शरण सिंह के पुत्र रामनंदन सिंह तथा धीरा निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र अजीत कुमार और सुजीत कुमार के बीच भूमि विवाद पर भी विचार किया गया. अन्य मामलों में बरुई बधौर निवासी पिंटू यादव की पत्नी ममता कुमारी और सिल्वे गांव निवासी देखो यादव के पुत्र रवींद्र यादव, राधे यादव एवं बहादुर यादव के बीच विवाद शामिल रहा. साथ ही सिरसिंडी गांव निवासी कंचन मांझी के पुत्र छठू मांझी और सिरखिंडी निवासी मौजी मांझी के पुत्र गुहन मांझी के बीच जमीन विवाद की भी सुनवाई हुई. मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने बताया कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति से भूमि विवादों का समाधान कराना है, ताकि लोगों को थाना और न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें. उन्होंने कहा कि सभी मामलों की आगे भी सुनवाई जारी रहेगी और समाधान के लिए आवश्यक पहल की जाएगी.

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