हत्या मामले में दोषी करार 20 को सुनाया जायेगा सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Dec 2019 9:09 AM (IST)
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लखीसराय : जिले के बड़हिया थाना कांड संख्या 69/17 तथा सत्रवाद 172/18 में सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभाकर दत्त मिश्र के कोर्ट ने बुधवार को अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ लंगड़ा को दोषी करा दिया है. न्यायाधीश ने मामले को जघन्य हत्या का मामला मानते हुए धारा 302/41, 307/34 के तहत घटना […]
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लखीसराय : जिले के बड़हिया थाना कांड संख्या 69/17 तथा सत्रवाद 172/18 में सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभाकर दत्त मिश्र के कोर्ट ने बुधवार को अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ लंगड़ा को दोषी करा दिया है. न्यायाधीश ने मामले को जघन्य हत्या का मामला मानते हुए धारा 302/41, 307/34 के तहत घटना के बाद से जेल में बंद अभियुक्त लंगड़ा दोषी पाया है.
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार कांड की सूचिका 11 अप्रैल 2017 की सुबह में बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतपुर सवर्णिंया टोला निवासी अकलदेव सिंह उर्फ अखिलेश्वर सिंह की पत्नी रंजु देवी के घर पर उसके ही गांव के राजकुमार सिंह के पुत्र रंजीत कुमार उर्फ लंगड़ा पहुंचा तथा उसके दोनों बेटे सत्यम(14 वर्ष) एवं शिवम(12) को ठंडा का पार्टी देने व माजा पिलाने की बात कहकर लेकर चला गया था.
दोपहर तक दोनों बेटों के नहीं लौटने पर जब रंजु देवी अपने बेटों को खोजने निकली थी तो उसके पड़ोसी ने बताया कि लंगड़ा उसके दोनों बेटों को लेकर तेरासी बगीचा की ओर गया हुआ है. जिसके बाद जब सूचिका तेरासी बगीचा पहुंची तो वहां लंगड़ा 5-6 अज्ञात लोगों के साथ उसके छोटे बेटे शिवम का गला काटकर फेंक दिया था तथा सत्यम का गला काट रहा था.
सूचिका के हल्ला मचाने पर लंगड़ा के साथ मौजूद सभी लोग भाग खड़े हुए तथा लोगों की सहायता से लंगड़ा को पकड़ लिया गया. वहीं घटना के बाद सूचिका लोगों की मदद से अपने दोनों बेटों को लेकर बड़हिया अस्पताल पहुंची जहां चिकित्सक ने छोटे बेटे शिवम को मृत घोषित कर दिया तथा बड़े बेटे सत्यम की भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय रेफर कर दिया था. जहां लाखों रुपये खर्च कर इलाज कराने के बाद किसी तरह सत्यम की जान बच सकी थी.
तब से लेकर लंगड़ा अभी तक जेल में बंद है. कोर्ट ने मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए अभियुक्त लंगड़ा को दोषी करार दिया है तथा सजा की बिंदु पर शुक्रवार 20 दिसंबर को सुनवाई करने की तिथि निर्धारित की है. मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी दिनेश मंडल व एपीपी रामानंद ठाकुर तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामविलास सिंह पैरवी कर रहे थे.
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