लखीसराय : दो अलग-अलग मामलों में सात लोगों को आजीवन कारावास

लखीसराय : जिला व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केसरी ने मंगलवार को दो अलग-अलग कांड में भादवि की धारा 302/34 में विचारण के बाद सात अभियुक्त भूषण यादव, सरयुग यादव, सुनील यादव, अर्जुन यादव, दासो केवट, महेंद्र महतो एवं वीरेंद्र महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा पांच-पांच […]
लखीसराय : जिला व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केसरी ने मंगलवार को दो अलग-अलग कांड में भादवि की धारा 302/34 में विचारण के बाद सात अभियुक्त भूषण यादव, सरयुग यादव, सुनील यादव, अर्जुन यादव, दासो केवट, महेंद्र महतो एवं वीरेंद्र महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जबकि गायत्री देवी व बबीता देवी को रिहा किया गया.
अपर लोक अभियोजक मो फारुक आलम ने बताया कि त्वरित न्यायालय कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केसरी ने लखीसराय थाना कांड संख्या 22/06 सत्रवाद 849/09 सूचक राजेंद्र महतो साकिन कछियाना का है. जिसमें सूचक ने आरोप लगाया था कि छह जनवरी 2006 को नौ बजे रात्रि में अपने परिवार के साथ घर में खाना खा रहा था कि उसी समय गांव के मुकेश महतो, महेंद्र महतो, वीरेंद्र महतो, गायत्री देवी, बबीता देवी साकिन कछियाना घर पर आया और गाली-गलौज करने लगा,
जिसका अनिल महतो ने विरोध किया तो चाकू मारकर उसे जख्मी कर दिया. जिसकी मौत इलाज के दौरान पटना में हो गयी. न्यायालय ने विचारण के बाद गायत्री देवी एवं बबीता देवी को रिहाई कर दिया जबकि 302/34 में महेंद्र महतो एवं वीरेंद्र महतो
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




