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वॉच टॉवर व धर्मकांटा से होगी बालू की निगरानी

बालू खनन व परिवहन में हो रही लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने दिया निर्देश लखीसराय : फरवरी 2018 के प्रथम सप्ताह से ही जिले के किऊल नदी के विभिन्न सात बालू घाटों में आवश्यक शर्तों पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ है. पर्यावरण संरक्षण के नियमों के अनुसार उत्खनन का कार्य पांच फिट से […]

बालू खनन व परिवहन में हो रही लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने दिया निर्देश

लखीसराय : फरवरी 2018 के प्रथम सप्ताह से ही जिले के किऊल नदी के विभिन्न सात बालू घाटों में आवश्यक शर्तों पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ है. पर्यावरण संरक्षण के नियमों के अनुसार उत्खनन का कार्य पांच फिट से अधिक करने पर पाबंदी लगायी गयी है, साथ ही साथ वॉच टॉवर एवं धर्मकांटा की उपलब्धता आवश्यक रखी गयी है. वॉच टॉवर को लेकर निर्धारित सीमांकन के चारों ओर पिलर खड़ा करने का निर्देश दिया जा चुका है. इसी पिलर पर से मशीन द्वारा उत्खनन कार्य का अवलोकन किया जाना है. जबकि ओवर लोडिंग, चालान से अधिक बालू खनन या परिवहन पर नियंत्रण को लेकर धर्मकांटा की अनिवार्यता का निर्देश गया है.
जिला प्रशासन एवं खनन विभाग द्वारा लगातार चलाये जा रहे चेकिंग अभियान में ऐसे मामले काफी देखा जा रहा है. ऐसे में बालू उत्खनन एवं परिवहन कार्य में बरती जा रही अनियमितता पर रोक लगाने को लेकर खनन विभाग नियम, शर्तों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया है. जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने इस संबंध में बताया कि इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं. इसके लिए संवेदक रजनीश, राजकुमार, गणेश साईं, पीयूष, कृष्ण कुमार को पक्का पिलर चारों ओर लगाने एवं धर्मकांटा की व्यवस्था करने का निर्देश 19 मार्च को ही जिलाधिकारी अमित कुमार द्वारा बैठक में दिया गया था. इसके अनुपालन में अनावश्यक विलंब को लेकर पुनः स्मार पत्र भेजा गया है .

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