जानलेवा हमला करने पर दो को 5-5 वर्ष की सजा

Published at :02 Dec 2017 5:28 AM (IST)
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जानलेवा हमला करने पर दो को 5-5 वर्ष की सजा

जमीन विवाद में हिस्सेदार को टांगी से प्रहार कर जान मारने का किया गया था प्रयास लखीसराय : व्यवहार न्यायालय लखीसराय परिसर में अवस्थित एफटीसी प्रथम देवेंद्र कुमार केशरी के न्यायालय ने शुक्रवार को जानलेवा हमला करने के दो नामजद अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा […]

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जमीन विवाद में हिस्सेदार को टांगी से प्रहार कर जान मारने का किया गया था प्रयास

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय लखीसराय परिसर में अवस्थित एफटीसी प्रथम देवेंद्र कुमार केशरी के न्यायालय ने शुक्रवार को जानलेवा हमला करने के दो नामजद अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनायी. मामला 2 जुलाई 1991 से ही जुड़ा हुआ है. जिले के चानन थाना क्षेत्र के बन्नुबगीचा ग्रामवासी स्व केशो यादव के पुत्र पितांबर यादव पर जमीन विवाद में हिस्सेदार गोतिया स्व देवकी यादव के दोनों पुत्र नारायण यादव एवं दिलीप यादव द्वारा फरसा, टांगी से प्रहार कर जान मारने का प्रयास किया गया था. मुदैय अपने घर से सिंघौल एक कर्ज वाले को 12 हजार रुपये देने जा रहा था.
2 जुलाई 1991 दिन के 9 बजे गांव के ही बिंदेश्वरी यादव के आम पेड़ के नीचे लघुशंका करने के लिये रुकने के दौरान ही दोनों अभियुक्तों द्वारा जानलेवा हमला किया गया. इस संबंध में लखीसराय थाना कांड संख्या 177/91 जीआर 520/ 91 , सेशन 312/92 के तहत मामला विचारण के उपरांत दोनों अभियुक्तों नारायण यादव एवं दिलीप यादव को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा मुर्करर की गयी. जुर्माना की राशि नहीं दिये जाने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह एवं सरकारी पक्ष से एपीपी मो फारूक आलम ने जिरह में भाग लिया.
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