एनडीपीएस एक्ट के दो दोषियों को 15 वर्ष की जेल
Updated at : 02 Jun 2025 12:02 AM (IST)
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जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दो दोषियों को सख्त सजा सुनाई है
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किशनगंज.
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दो दोषियों को सख्त सजा सुनाई है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुरेश कुमार सिंह ने अभियुक्त असम के दरांग जिला निवासी मदन नाथ को 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाया गया. उसके साथ सह-अभियुक्त गोपाल दास को भी मामले में संलिप्त पाया गया. न्यायालय ने दोनों को सजा सुनाई. अदालत में सहायक लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने अपनी जोरदार दलीलें पेश की. इस सख्त फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि न्यायालय मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरतना चाहती है. किशनगंज जिला अदालत का यह निर्णय समाज में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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