KISHANGANJ : कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन के लिए होगी विशेष व्यवस्था
Author Amit kumar sinh
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार 09 मई को किशनगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
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किशनगंज से गौरव कुमार की रिपोर्ट :
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार 09 मई को किशनगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित एवं आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन किया जाएगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज, सुशांत कुमार के निर्देशानुसार ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है. न्यायालय परिसर में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन के लिए स्थानीय शहीद अशफाकउल्लाह खां स्टेडियम, खगड़ा को निर्धारित किया गया है, ताकि आम नागरिकों एवं वाहन स्वामियों को सुविधा पूर्वक अपने मामलों का निष्पादन कराने में सहूलियत हो सके. बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित “वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम, 2026” के अंतर्गत लंबित ई-चालान एवं अन्य यातायात जुर्माने के मामलों में विशेष राहत प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है. विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों में वाहन स्वामी न्यूनतम राशि जमा कर अपने मामलों का निष्पादन करा सकते हैं तथा अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से राहत प्राप्त कर सकते हैं. लोक अदालत के सफल एवं व्यवस्थित संचालन के लिए अलग-अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है.साथ ही आमजनों की सुविधा के लिए पृथक इंक्वायरी काउंटर भी स्थापित किया जाएगा, जहां संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. ट्रैफिक मामलों के निष्पादन को लेकर समय प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. ट्रैफिक चालान मामलों का निष्पादन शहीद अशफाकउल्लाह खां स्टेडियम, खगड़ा, किशनगंज में किया जाएगा, जबकि अन्य मामलों का निष्पादन स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में संपन्न होगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा सभी वाहन स्वामियों एवं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. लोक अदालत में आपसी सहमति से पारित निर्णय अंतिम होता है तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है.आमजनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने साथ वाहन संबंधी आवश्यक कागजात एवं पहचान पत्र अवश्य लेकर आएं, ताकि मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की असुविधा या विलंब न हो.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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