किशनगंज. जिले के शिया समुदाय ने वक्फ संसोधन कानून का विरोध किया है. सैयद असगर राजा वक्फ स्टेट किशनगंज वक्फ संख्या 127 के पूर्व सेक्रेटरी सैयद अतहर अब्बास प्रिंस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह कानून किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा. क्योंकि नए कानून में लिखा है कि वक्फ से जुड़े पक्के कागज नहीं होने पर संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जा सकती है. कई वक्फ की संपत्ति 500 से 600 साल पुराने हैं. इन संपत्तियों के कागज पक्के नहीं हैं. ऐसे में उनके कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसे कानूनी विवाद में फंस सकते हैं. अनुच्छेद 26 (बी) धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में खुद प्रबंधन करने का अधिकार की गारंटी देता है. वक्फ की संपत्ति अल्लाह के नाम की संपत्ति है. ऐसे में वक्फ के कानून में बदलाव करके वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता और स्वायत्ता छीनना चाहती है तो सही नहीं है. अब्बास बताते हैं कि इस नए कानून के लागू होने पर कलेक्टर राज लागू हो सकता है. यह मुस्लिमों को उसके धार्मिक कानून के मुताबिक सिर्फ बोलकर अपनी संपत्ति वक्फ को दान देने से रोकेगा, जो सही नहीं है.
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